HC की फटकार के बाद चुनाव आयोग सख्त, 2 मई को विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई थी.
(Image: PTI)
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मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की फटकार के बाद कोरोना प्रोटोकॉल कम्प्लायंस को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) हरकत में आया है. चुनाव आयोग ने मंगलवार को पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के 2 मई को नतीजे घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे. पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य चार राज्यों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है. बंगाल में सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई थी और कोरोना की दूसरी लहर के लिए आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया था.
Election Commission of India bans all victory processions on or after the day of counting of votes, on May 2nd. Detailed order soon. pic.twitter.com/VM60c1fagD
— ANI (@ANI) April 27, 2021
BJP ने EC के फैसले का किया स्वागत
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग की ओर से नतीजों के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत करती है. नड्डा ने कहा, ''मैंने भाजपा की सभी राज्य इकाइयों को इस निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है. हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ इस संकट की घड़ी में आम जन की सेवा में निरंतर लगा रहेगा.''
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HC ने आयोग को ठहराया कोरोना के लिए जिम्मेदार
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा था देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. महामारी के बाजवूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई'.
मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर प्लान नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगे. कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे.
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12:42 PM IST